जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें | How To Apply For GST







STEP- 1
https://www.gst.gov.in/ पर क्लिक करते ही आपके सामने जो Page खुलता है, उस पर देखें कि क्या GST New registration की प्रक्रिया चालू है कि नहीं। प्रक्रिया नहीं चालू होगी तो उसकी आगे शुरू होने की तारीख लिखी होगी। प्रक्रिया चालू हो तो Form GST REG-01 को सेलेक्ट कर लीजिए।
STEP-2
Form GST REG-01 में सबसे पहले Part-A भरा जाएगा, ​जिसमें आपकी व्यक्तिगत Identity से जुडी कुछ जानकारियां भरने को कहा जाएगा। जैसे कि PAN, mobile number, E-mail ID आदि। इनको भरकर Submit कर दीजिए।
STEP-3
GST REG-01 का Part-A सबमिट होते ही GST Portal की ओर से सबसे पहले आपके PAN नंबर का वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए जो Mobile number और E-mail ID दिया है, उस पर एक OTP नंबर (one-time password) भेजा जाएगा। इसको portal में निर्देशित की गई जगह पर भरकर अपनी पहचान का Confirmation कर दीजिए।
Note: GST Portalसे आपका Mobile Number और Email Address का सत्यापन करते वक्त दोनों चीजों के लिए OTPनंबर अलग-अलग भेजे जाएंगे। ध्यान दें कि किसी एक का OTPदूसरे में न डालें वरना सत्यापन Fail हो जाएगा।
STEP- 4
Confirmation होते ही पोर्टल की ओर से आपको एक आवेदन संदर्भ नंबर (Application Reference Number-ARN) आपके Mobile Number और Email ID पर भेजा जाएगा। इस नंबर को नोट कर लें। इसी इस नंबर को फार्म के अगले भाग यानी Part-B मे भरा जाना है।
STEP-5
अब आपके सामने GST REG-01 का के Part-B आता है। इसमें आपकी पहचान और आपके ​Business से संबंधित जरूरी Documents की Copy जमा करने को कहा जाएगा। सभी Documents की कॉपियां Online ही जमा होनी हैं। सारे Documents लग जाने के बाद अपना ARN नंबर डालें और फॉर्म का Part-B सबमिट कर दें।
NOTE:  Documents कौन—कौन से लगने हैं इसकी जानकारी भी हम यहां दे रहे हैं। बेहतर होगा कि Registration की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही ये Documents अपने पास रख लें।
  • फोटोग्राफ| Photographs
    इसमें आपको संबंधित बिजनेस के मालिक (Proprietor), भागीदारों Partners), प्रबंध ट्रस्टी (Managing Trustee) समिति (Committee) आदि के नवीनतम फोटोग्राफ लगाने हैं। साथ ही अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Authorized Signatory) का फोटोग्राफ भी लगाना है।
  • करदाता के संविधान| Constitution of taxpayer
    पार्टनरशिप डीड (Partnership deed), पंजीकरण प्रमाणपत्र (Registration Certificate) या संविधान के अन्य सबूत (Other Proof of Constitution)।
  • व्यापार के प्रमुख परिसर/ अतिरिक्त जगह का सबूत Proof Of Principal/Additional place of business
    स्वयं के परिसर के लिए (For Own Premises): परिसर के मालिकाना हक दिखाने वाला कोई डाक्यूमेंट जैसे कि नवीनतम संपत्ति कर रसीद (Latest Property Tax Receipt), नगर खाता कॉपी (Municipal Khata Copy) या बिजली के बिल (Electricity Bill) की कॉपी।
    किराए पर या पट्टे पर परिसर के लिए(For Rental Premises): किराए / लीज़ समझौते के साथ मकान मालिक के दस्तावेजों जैसे नवीनतम Property Tax रसीद या नगर खाता नकल या Electricity Bill की Copy।
  • बैंक खाते से संबंधित सबूत|Bank Account Related Proof
    बैंक Passbook  के पहले Page  की  Scanned copy और bank statement।
  • प्राधिकरण फॉर्म्स|Authorization forms
    प्रत्येक Authorized Signatory के लिए, Authority की Copy या निर्धारित Format में Committee या निदेशक मंडल के  प्रस्ताव की एक Copy अपलोड करें।
उपर बताई गई सारी जानकारियों से संबंधित Documents लगाकर आप GST REG-01 के पार्ट बी की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं।
Note: जीएसटी आरईजी के Part-B को भरते वक्त जो Documents आप Online Submit  करेंगे, उनको एकत्र करते वक्त उनके Format और Size का भी ध्यान रखें।
  • सभी डाक्यूमेंटस PDF या JPEG फॉर्मेट में होने चा​​हिए।
  • डाक्यूमेंट का Size  1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फोटो की Size 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
STEP 6
आपने जितनी Informations दे दी हैं इनके अलावा अगर कोई अतिरिक्त जानकारी आवश्यक हुई तो उनको मांगने के लिए पोर्टल पर आपके लिए फॉर्म GST REG-03 जारी किया जाएगा।
STEP 7
फॉर्म GST REG-03 प्राप्त होने की तारीख से 7 Working Days के अंदर आपको अतिरिक्त जानकारियां फॉर्म GST REG-04 में भरकर Submit करनी होंगी।
STEP 8
यदि आपने फॉर्म GST  REG-01 या फॉर्म GST REG-04 में सारी अपेक्षित जानकारियां दे दी हैं तो फॉर्म GST REG-01 या फॉर्म GST REG-04 की प्राप्ति की तारीख से 3 दिनों के अंदर फॉर्म GST  REG-06 में registration certificate जारी किया जाएगा।
STEP 9
यदि दिए गए Details संतोषजनक नहीं हैं, तो फॉर्म GST  REG-05 के माध्यम से registration application reject कर दिया जाएगा।

इसके अलावा भी कुछ अन्य तरीके के Business से संबंधित Registration के लिए पोर्टल पर अलग फार्म आपको मिलेंगे। उनका संक्षेप में परिचय हम यहां दे रहे हैं।
फॉर्म सं.| Form No.फॉर्म का प्रयोजन| Use Of Form
GST REG-07Source पर Tax कटौतीकर्ता या Tax संग्रहकर्ता के रूप में Registration के लिए आवेदन करने के लिए
GST REG-08Source पर Tax कटौतीकर्ता या Tax संग्रहकर्ता के रूप में Registration के लिए आवेदन का Cancellation आदेश
GST REG-09United Nations की संस्थाओं/दूतावासों को Unique ID आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए
GST REG-10NRI Taxable व्यक्ति के Registration के लिए आवेदन करने के लिए


आपका Registration पूरा होते ही आपको एक 15 अंकों का Identification Number मिल जाएगा। यह नंबर आपके PAN नंबर और आपके राज्य के Code पर आधारित होगा। इस नंबर की पहली दो संख्याएं आपके राज्य काCode और बाद की आपके PAN नंबर को शो करती हैं। इसके बाद दो Digit कारोबार करने वाली संस्था के Code  के रूप में होंगी तथा एक अन्य डिजिट Check Some  Character के रूप में होगी।

Registration के बाद GST के Common Portal पर आपका खाता खुल जाएगा। आपके नाम तीन तरह के Ledger दिखने लगते हैं।
  1. इलेक्ट्राॅनिक कैश लेजर| Electronic Cash Ledger
    इसमें आपकी ओर से जमा की गई राशि दिखती रहती है
  2. इलेक्ट्राॅनिक क्रेडिट लेजर | Electronic Credit Ledger
    इसमें आपके नाम अनुमान्य Input Tax Credit (ITC)की राशि रखी रहेगी।
  3. कर देयता की पंजी|  Electronic Liability Ledger
    इसमें जो आप GST अदा करते हैं, उसका ब्योरा दिखेगा
नोट: आप जरूरत पडने पर किसी एक अथवा दोनों Ledger से अपने Tax का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन ब्याज, जुर्माना, शुल्क आदि का भुगतान Credit Ledger से नहीं कर सकते।

रजिस्ट्रेशन न करवाने पर जुर्माना
Penalties for Not Registering

अगर आप GST में Registration के लिए Eligibility रखते हैं और Registration नहीं करवाते हैं तो आप पर Penalty भी लग सकता है। यह Penalty इस प्रकार से लगेगा.
  • अगर आपने GST जमा नहीं किया है या खुद पर बन रहे GST की मात्रा से कम राशि जमा की है तो आपको खुद पर बनने वाले टैक्स से 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि Penaltyके रूप में देनी होगी।
  • यह Penalty भी 10 हजार रुपए से कम नहीं हो सकती। म​तलब यह कि Tax का 10 प्रतिशत और 10 हजार रुपए में से जो भी राशि ज्यादा बैठेगी, उसे आपको जमा करनी पडेगी।
  • अगर आपने जानबूझकर Tax जमा न करने के दोषी पाए जाते हैं तो यह Penalty  आप पर बन रहे Tax का 100 प्रतिशत तक होगी। यानी कि टैक्स का दो गुना भरना पडेगा।
  • हालांकि अन्य genuine errors पर यह penalty आप पर बन रहे देय टैक्स का 10% ही होगा।

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